11-29-2022, 09:57 AM
Latest Amendment in Rajasthan Building Bye Laws 29 Nov 2022
राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग
क्रमांक: प. 11 (9)नविवि/ 2020
जयपुर दिनांक: 29 NOV 2022
आदेश (order)
प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान विकास प्राधिकरणों एवं अन्य नगरीय निकायों द्वारा भवन विनियमों में उल्लेखित विसंगतियों के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त मॉडल राजस्थान [नगरीय क्षेत्र शहर का नाम... - (भवन विनियम)] 2020 के प्रावधानों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित / विलोपन एवं नवीन प्रावधान जोड़े जाते है:-
(I) विनियम संख्या 5.4. (4) (ii) (क), 8.11, 9.1 102 1021 (स) (). 1032 (ii) (द). 10.7 (v). 10.:1. 10.11.3, 11.7 (2) (vi) 11.10 (ग) 151 21.5.1 21.8 एवं अनुसूची-2 की क्रम संख्या 3 11, 12 व विशिष्ठ नोट की क्रम संख्या 01 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है-
विनियम 54 (4) (ii) (क)- भूखण्द रिक्त हो अथवा पूर्व में स्थित निर्माण को ध्वस्त कर नया निर्माण किया जाना प्रस्तावित हो अथवा पूर्व में स्थित ऐसा निर्माण जो वर्तमान विनियमों में स्वीकृत योग्य नहीं है उसे ध्वस्त कर भवन निर्माण विस्तार किया जाना प्रस्तावित हो तो वर्तमान भवन विनियमों के अनुरूप भदन निर्माण / विस्तार की स्वीकृति देय होगी- भूखण्ड एवं उस पर निर्मित भवन इकाईयों (यदि निर्मित हो) पर आवेदक का एकल स्वामित्व हो अर्थात भूखण्ड या उस पर निर्मित भवन के किसी भाग का विक्रय / आवंटन / किसी पंजीकृत / अपंजीकृत दस्तावेज द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया हो तथापि यदि निर्मित भवन इकाईयों के समस्त स्वामी सामूहिक रूप से अथवा समस्त स्वामियों की तरफ से अधिकृत व्यक्ति/संस्था/ विकासकर्ता के माध्यम से आवेदन किया जाता है तो नियमनुसार भवन निर्माण स्वीकृति विस्तार की अनुमति दी जा सकेगी। सम्बन्धित नगरीय निकायों द्वारा भी ऐसे भवनों / परिसरों / योजनाओं / क्षेत्रों को चिन्हित किया जाकर निजी विकासकर्ता के माध्यम से अथवा स्वयं के स्तर से पुर्नविकास की योजनाये क्रियान्वित की जा सकेंगी।
विनियम 8.11:- भवन निर्माण अनुक्षा की अवधि लीज डीड / पट्टे में उल्लेखित भवन निर्माण अवधि या 7 वर्ष जो भी कम हो देय होगी। लीज डीड / पट्टे में उल्लेखित निर्माण अवधि में विस्तार होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा अवधि में स्वतः ही विस्तार माना जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद भी निर्माण पूर्ण नहीं होने पर अनुमोदन शुल्क की 20 प्रतिशत राशि लेकर 2 वर्ष के लिए भवन निर्माण अनुशा अवधि बढ़ायी जा सकेगी।
जिन भवनों में नियमानुसार पर्यावरण विभाग की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। उनमें पर्यावरण विभाग को स्वीकृति में लगने वाली अवधि (अधिकतम करे) उक्त अवधि में छूट दी जा सकेगी। उक्त अवधि की गणना पर्यावरण विभाग में आवेदन की तिथि एवं पर्यावरण विभाग द्वारा स्वीकृत की तिथि के आधार पर की जायेगी।
3. विनियम 2.1 विशेष शक्ति
इन विनियमों के विषय पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों के आधार पर जारी किये जाने वाले आदेश / अधिसूचना, इन विनियमों के भाग समझे जायेंगे। इन विनियमों के किसी प्रावधान की तकनीकी व्याख्या करने, व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने या विसंगतियों को दूर करने, भ्रांति अस्पष्टता होने अथवा टंकण / लिपिकीय त्रुटि की स्थिति में मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान / विकास प्राधिकरण अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत नगर नियोजक अपने स्तर से स्पष्टीकरण / शुद्धिकरण जारी करने हेतु अधिकृत होने।
4. विनियम 10.2 भवन निर्माण के मानदण्ट
भवनों के लिये भवन निर्माण बाबत भूखण्ड का क्षेत्रफल, सैटबेक की न्यूनतम आवश्यकता. आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई की सीमायें व मानक बी.ए.आर. तालिका -1 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
तालिका-1
भूखण्डों पर आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत) भवन निर्माण हेतु मानदण्ड
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राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग
क्रमांक: प. 11 (9)नविवि/ 2020
जयपुर दिनांक: 29 NOV 2022
आदेश (order)
प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान विकास प्राधिकरणों एवं अन्य नगरीय निकायों द्वारा भवन विनियमों में उल्लेखित विसंगतियों के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त मॉडल राजस्थान [नगरीय क्षेत्र शहर का नाम... - (भवन विनियम)] 2020 के प्रावधानों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित / विलोपन एवं नवीन प्रावधान जोड़े जाते है:-
(I) विनियम संख्या 5.4. (4) (ii) (क), 8.11, 9.1 102 1021 (स) (). 1032 (ii) (द). 10.7 (v). 10.:1. 10.11.3, 11.7 (2) (vi) 11.10 (ग) 151 21.5.1 21.8 एवं अनुसूची-2 की क्रम संख्या 3 11, 12 व विशिष्ठ नोट की क्रम संख्या 01 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है-
विनियम 54 (4) (ii) (क)- भूखण्द रिक्त हो अथवा पूर्व में स्थित निर्माण को ध्वस्त कर नया निर्माण किया जाना प्रस्तावित हो अथवा पूर्व में स्थित ऐसा निर्माण जो वर्तमान विनियमों में स्वीकृत योग्य नहीं है उसे ध्वस्त कर भवन निर्माण विस्तार किया जाना प्रस्तावित हो तो वर्तमान भवन विनियमों के अनुरूप भदन निर्माण / विस्तार की स्वीकृति देय होगी- भूखण्ड एवं उस पर निर्मित भवन इकाईयों (यदि निर्मित हो) पर आवेदक का एकल स्वामित्व हो अर्थात भूखण्ड या उस पर निर्मित भवन के किसी भाग का विक्रय / आवंटन / किसी पंजीकृत / अपंजीकृत दस्तावेज द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया हो तथापि यदि निर्मित भवन इकाईयों के समस्त स्वामी सामूहिक रूप से अथवा समस्त स्वामियों की तरफ से अधिकृत व्यक्ति/संस्था/ विकासकर्ता के माध्यम से आवेदन किया जाता है तो नियमनुसार भवन निर्माण स्वीकृति विस्तार की अनुमति दी जा सकेगी। सम्बन्धित नगरीय निकायों द्वारा भी ऐसे भवनों / परिसरों / योजनाओं / क्षेत्रों को चिन्हित किया जाकर निजी विकासकर्ता के माध्यम से अथवा स्वयं के स्तर से पुर्नविकास की योजनाये क्रियान्वित की जा सकेंगी।
विनियम 8.11:- भवन निर्माण अनुक्षा की अवधि लीज डीड / पट्टे में उल्लेखित भवन निर्माण अवधि या 7 वर्ष जो भी कम हो देय होगी। लीज डीड / पट्टे में उल्लेखित निर्माण अवधि में विस्तार होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा अवधि में स्वतः ही विस्तार माना जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद भी निर्माण पूर्ण नहीं होने पर अनुमोदन शुल्क की 20 प्रतिशत राशि लेकर 2 वर्ष के लिए भवन निर्माण अनुशा अवधि बढ़ायी जा सकेगी।
जिन भवनों में नियमानुसार पर्यावरण विभाग की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। उनमें पर्यावरण विभाग को स्वीकृति में लगने वाली अवधि (अधिकतम करे) उक्त अवधि में छूट दी जा सकेगी। उक्त अवधि की गणना पर्यावरण विभाग में आवेदन की तिथि एवं पर्यावरण विभाग द्वारा स्वीकृत की तिथि के आधार पर की जायेगी।
3. विनियम 2.1 विशेष शक्ति
इन विनियमों के विषय पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों के आधार पर जारी किये जाने वाले आदेश / अधिसूचना, इन विनियमों के भाग समझे जायेंगे। इन विनियमों के किसी प्रावधान की तकनीकी व्याख्या करने, व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने या विसंगतियों को दूर करने, भ्रांति अस्पष्टता होने अथवा टंकण / लिपिकीय त्रुटि की स्थिति में मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान / विकास प्राधिकरण अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत नगर नियोजक अपने स्तर से स्पष्टीकरण / शुद्धिकरण जारी करने हेतु अधिकृत होने।
4. विनियम 10.2 भवन निर्माण के मानदण्ट
भवनों के लिये भवन निर्माण बाबत भूखण्ड का क्षेत्रफल, सैटबेक की न्यूनतम आवश्यकता. आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई की सीमायें व मानक बी.ए.आर. तालिका -1 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
तालिका-1
भूखण्डों पर आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत) भवन निर्माण हेतु मानदण्ड
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