09-02-2021, 08:12 AM
Urban Development Department Rajasthan
Order (आदेश )
dated 1 sept 2021
राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम (भवन विनियम)} 2020 के विनियम 10.2.6(द) के पश्चात नया विनियम 10.2.6(य) निम्नानुसार जोड़ा जाता है
Hotel Housing
(i) होटल हाउसिंग, मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग यथा व्यवसायिक, मिश्रित, आवासीय, औद्योगिक एवं होटल जोन होंगे।
(II) निर्माण प्रस्तावित सड़क की चौडाई बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मी. व मध्यम / शहरों में 12 मी. होने पर ही अनुज्ञेय
(iii) विनियमों के स्वीकृत / विद्यमान भवनों, जो कि 8000 वर्गमीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल पर हों, में अथवा भवन जो कि 10,000 वर्गमीटर एवं इससे क्षेत्रफल के भूखण्डों पर प्रस्तावित हो,
(iv) होटल हाउसिंग प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भवनों में मानक बी.ए.आर. होटल क्षेत्र हेतु 4.00 एवं आवासीय क्षेत्र हेतु-2.00 देय होगा, बी.ए.आर. से अतिरिक्त आर. प्रस्तावित किये जाने पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी देय होगी तथा अन्य
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Order (आदेश )
dated 1 sept 2021
राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम (भवन विनियम)} 2020 के विनियम 10.2.6(द) के पश्चात नया विनियम 10.2.6(य) निम्नानुसार जोड़ा जाता है
Hotel Housing
(i) होटल हाउसिंग, मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग यथा व्यवसायिक, मिश्रित, आवासीय, औद्योगिक एवं होटल जोन होंगे।
(II) निर्माण प्रस्तावित सड़क की चौडाई बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मी. व मध्यम / शहरों में 12 मी. होने पर ही अनुज्ञेय
(iii) विनियमों के स्वीकृत / विद्यमान भवनों, जो कि 8000 वर्गमीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल पर हों, में अथवा भवन जो कि 10,000 वर्गमीटर एवं इससे क्षेत्रफल के भूखण्डों पर प्रस्तावित हो,
(iv) होटल हाउसिंग प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भवनों में मानक बी.ए.आर. होटल क्षेत्र हेतु 4.00 एवं आवासीय क्षेत्र हेतु-2.00 देय होगा, बी.ए.आर. से अतिरिक्त आर. प्रस्तावित किये जाने पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी देय होगी तथा अन्य
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Amendment of hotel housing in Rajasthan Building regulation - 1 sept 2021.pdf Size: 1.33 MB Downloads: 11
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