08-24-2021, 11:41 AM
JDA building regulation 2020 clause 5.4 explain setback rules and already approved colony in Jaipur
S-5 regions - Provisions in already approved scheme regions / area
एस-4 क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत योजना हेतु प्रावधान:
1) इन विनियमों के लागू होने से पूर्व आवेदित भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरण पूर्व नियमों के प्रावधानों के अनुसार अथवा आवेदक दवारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करने पर इन विनियमों के अंतर्गत निस्तारित किये जा सकेंगे तथा तत्कालीन विनियमों/नियमों के अनुरूप निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत निर्माण को जो या तो पूरा हो चुका है या निर्माणाधीन हैं, इन विनियमों के लागू होने के साथ हटाने, परिवर्तन या परिवर्धन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2) जिन योजनाओं में टाईप डिजाइन निर्धारित है उनके टाईप डिजाइन के आधार पर निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी तथापि टाईप डिजाइन से भिन्न / अतिरिक्त निर्माण प्रस्तावित / अनुज्ञेय किये जाने पर अतिरिक्त निर्माण हेतु नियमानुसार बेटरमैट लेवी देय होगी।
3) पूर्व स्वीकृत विशिष्ट योजनाऐं जैसे जयपुर की विदयाधर योजना जिसके लिए विशिष्ट वास्तुविदिक मापदण्ड संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित हो उस योजना में संबंधित विशिष्ट वास्तुविदिक मापदण्ड लागू होंगे।
4) In plot of pre-approved scheme
4) पूर्व स्वीकृत योजना भूखण्डों में:
(1) In the approved plots of the local body/private developers, wanting to expand or to propose construction on the vacant plot or in the constructed building allotted/sold by auction or If a new building is proposed after demolishing the construction, permission for construction approval / building extension can be given in the plots as per the building regulations applicable at the time of project approval / auction / allotment or keeping all the criteria as per the present building regulations.
But all the due fees will be payable as per the present building regulations, if the construction done in the building is permissible under the present rules, then the revised building map can be approved.
(1) स्थानीय निकाय/निजी विकासकर्ताओं की स्वीकृतयोजनाओं में आवंटित/नीलामी द्वारा विक्रय किये गये निर्मित भवन का विस्तार चाहे जाने अथवा रिक्त भूखण्ड पर निर्माण प्रस्तावित करने अथवा निर्माण ध्वस्त कर नया भवन प्रस्तावित होने पर भूखण्डों में आवेदक के चाहे जाने पर परियोजना स्वीकृति/नीलामी/आवंटन के समय लागू भवन विनियमों के अनुसार अथवा वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार समस्त मानदण्ड रखते हुए निर्माण स्वीकृति/भवन विस्तार की अनुमति दी जा सकेगी। लेकिन समस्त देय शुल्क वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार देय होंगे यदि भवन में किया गया निर्माण वर्तमान नियमों के तहत अनुज्ञेय है तो संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन किया जा सकेगा।
(i) विनियम संख्या 4(i) में उल्लेखित भूखण्ड / भवन पर आवेदक द्वारा प्रस्तावित करने पर भूखण्ड / भवन पर भवन निर्माण स्वीकृति/विस्तार की अनुमति वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर दी जा सकेगी:
S-5 regions - Provisions in already approved scheme regions / area
एस-4 क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत योजना हेतु प्रावधान:
1) इन विनियमों के लागू होने से पूर्व आवेदित भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरण पूर्व नियमों के प्रावधानों के अनुसार अथवा आवेदक दवारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करने पर इन विनियमों के अंतर्गत निस्तारित किये जा सकेंगे तथा तत्कालीन विनियमों/नियमों के अनुरूप निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत निर्माण को जो या तो पूरा हो चुका है या निर्माणाधीन हैं, इन विनियमों के लागू होने के साथ हटाने, परिवर्तन या परिवर्धन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2) जिन योजनाओं में टाईप डिजाइन निर्धारित है उनके टाईप डिजाइन के आधार पर निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी तथापि टाईप डिजाइन से भिन्न / अतिरिक्त निर्माण प्रस्तावित / अनुज्ञेय किये जाने पर अतिरिक्त निर्माण हेतु नियमानुसार बेटरमैट लेवी देय होगी।
3) पूर्व स्वीकृत विशिष्ट योजनाऐं जैसे जयपुर की विदयाधर योजना जिसके लिए विशिष्ट वास्तुविदिक मापदण्ड संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित हो उस योजना में संबंधित विशिष्ट वास्तुविदिक मापदण्ड लागू होंगे।
4) In plot of pre-approved scheme
4) पूर्व स्वीकृत योजना भूखण्डों में:
(1) In the approved plots of the local body/private developers, wanting to expand or to propose construction on the vacant plot or in the constructed building allotted/sold by auction or If a new building is proposed after demolishing the construction, permission for construction approval / building extension can be given in the plots as per the building regulations applicable at the time of project approval / auction / allotment or keeping all the criteria as per the present building regulations.
But all the due fees will be payable as per the present building regulations, if the construction done in the building is permissible under the present rules, then the revised building map can be approved.
(1) स्थानीय निकाय/निजी विकासकर्ताओं की स्वीकृतयोजनाओं में आवंटित/नीलामी द्वारा विक्रय किये गये निर्मित भवन का विस्तार चाहे जाने अथवा रिक्त भूखण्ड पर निर्माण प्रस्तावित करने अथवा निर्माण ध्वस्त कर नया भवन प्रस्तावित होने पर भूखण्डों में आवेदक के चाहे जाने पर परियोजना स्वीकृति/नीलामी/आवंटन के समय लागू भवन विनियमों के अनुसार अथवा वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार समस्त मानदण्ड रखते हुए निर्माण स्वीकृति/भवन विस्तार की अनुमति दी जा सकेगी। लेकिन समस्त देय शुल्क वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार देय होंगे यदि भवन में किया गया निर्माण वर्तमान नियमों के तहत अनुज्ञेय है तो संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन किया जा सकेगा।
(i) विनियम संख्या 4(i) में उल्लेखित भूखण्ड / भवन पर आवेदक द्वारा प्रस्तावित करने पर भूखण्ड / भवन पर भवन निर्माण स्वीकृति/विस्तार की अनुमति वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर दी जा सकेगी: