English translation with original Hindi content of regulation 12.1 (7) to 12.1 (23) Parking Facility of the Jaipur building bye laws 2020
12.1. पार्किंग सुविधा
7) The calculation of required parking as described in regulation 12.1.1 will be based on the calculation of the usable built-up area as per regulation 10.9 (2).
7) विनियम- 12.1.1 में वर्णित आवश्यक पार्किंग की गणना विनियम-10.9 (2) के अनुसार गणना योग्य निर्मित क्षेत्र के आधार पर की जावेगी।
8) In order to provide parking facilities, a minimum of 75% of the total ECU (Equivalent Car Unit) will be designated for car parking and 25% for scooter parking. For schools, colleges, coaching and other educational institutions, a minimum of 25% of the designated ECU for car parking will be reserved for this purpose.
8) पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए कुल ई. सी. यू. का न्यूनतम 75 प्रतिशत कार पार्किंग के लिए हो निर्धारित होगा तथा 25 प्रतिशत स्कूटर पार्किंग के लिए रखा जा सकेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान हेतु कुल ई.सी.यू. का कार पार्किंग हेतु निर्धारित ई.सी. यू. 75 प्रतिशत में से न्यूनतम 25 प्रतिशत यस पार्किंग हेतु रखा जायेगा।
9) The parking space for various vehicles will be as follows, but the area for the vehicle’s circulation is not included. The following areas must be designated for parking:
Type of Vehicle | Parking Area |
Car | 2.50 meters x 5.0 meters |
Two-Wheeler / Scooter | 1.0 meter x 2.0 meters |
Bus Parking | 3 meters x 8 meters |
9) विभिन्न वाहने के लिये पार्किंग का स्थान निम्न प्रकार होगा किन्तु इसमें वाहन के आवागमन (Circulation) का क्षेत्र शामिल नहीं है। पार्किंग हेतु निम्नानुसार क्षेत्र वाहनों हेतु रखा जाना अनिवार्य होगा।
वाहन का प्रकार | पार्किंग का आकार |
कार | 2.50 मीटर x 5.0 मीटर |
दुपहिया स्कूटर | 1.0 मीटर x2.0 मीटर |
बस पार्किंग | 3 मीटर x 8 मीटर |
10) Minimum 3.60 meters of road width will be mandatory for one-way parking or for separate entry and exit points. If both entry and exit points are the same, a minimum of 5.5 meters of road width must be designated for parking.
10) वाहनों के आवागमन हेतु एकतरफा पार्किंग का प्रावधान होने अथवा प्रवेश व निकास पृथक- पृथक होने पर न्यूनतम 3.60 मीटर सडकारास्ता’ गलियारा एवं दोनों ओर पार्किंग का प्रावधान होने पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही होने पर न्यूनतम 5.5 मीटर सडकारास्ता गलियारा का प्रावधान अनिवार्य होगा।
11) In case of provision for one-way parking for two-wheelers and separate entry and exit, a minimum of 1.50 meters of road/galley will be mandatory on both sides. In case of provision for parking for two-wheelers and entry/exit being the same, a minimum of 2.0 meters of road/galley will be mandatory.
11) दुपहिया वाहनों के आवागमन हेतु एकतरफा पार्किंग का प्रावधान होने पर व प्रवेश एवं निकास पृथक-पृथक होने पर न्यूनतम 1.50 मीटर सड़का रास्ता’ गलियारा एवं दोनों ओर दुपहिया वाहनों की पार्किंग का प्रावधान होने पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही होने पर न्यूनतम् 2.0 मीटर सडका रास्ता/गलियारा का प्रावधान अनिवार्य होगा।
12) Multi-level parking floors will be permitted on the land of multi-storey buildings in group housing. Such multi-level parking floors can be permitted for commercial/institutional use (as permitted) above the reserved floors for parking.
12) ग्रुप हाउसिंगा बहुमंजिला भवनों के भूखण्ड पर बहुमंजिला पार्किंग फ्लोर अनुज्ञेय होगा। ऐसे बहुमंजिला पार्किंग फ्लोर में पार्किंग हेतु आरक्षित मंजिलों के उपर फ्लेट्स/वाणिज्यिका संस्थानिक भूउपयोग (जैसा कि अनुज्ञेय उपयोग हो) अनुज्ञेय किया जा सकेगा।
13) Reserved areas for parking in the land will be separately marked, and a readable board indicating the size of the site plan of the land showing the parking area must be placed near all entrance doors of the land. The reserved space for entrance parking should be shown separately.
13) भूखण्ड में पार्किंग के लिए आरक्षित क्षेत्र अलग से चिन्हित किये जावेगा एवं उक्त पार्किंग क्षेत्र दर्शाते हुए भूखण्ड का साईट प्लान भूखण्ड के सभी प्रवेश द्वारों के समीप उपयुक्त साइज का पठनीय बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा। आगुन्तक पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल को पृथक से दर्शना होगा।
14) Generally, visitor parking will be proposed in an open area on the ground floor, but the building map committee may allow visitor parking on the first basement/stilt floor.
14) आगन्तुक पार्किग सामान्यतया भूतल पर खुले क्षेत्र में प्रस्तावित की जावेगी लेकिन भवन मानचित्र समितिसिक्षम अधिकारी द्वारा आगन्तुक पार्किंग प्रथम बेसमेंट/स्टिल्ट फ्लोर पर भी अनुज्ञेय की जा सकेगी।
15) The building developer will provide an undertaking and an affidavit to the local authority for the portion of the building shown for parking use in the proposed maps submitted by the applicant, including the basement, stilts, any floor of the building, and open areas. The undertaking will state that it will only be used for parking purposes. The various units available in residential and commercial buildings provided by the developer, such as flats/shops/offices, can reserve parking areas for parking purposes. The building developer must obtain an affidavit from the relevant customer stating that the reserved parking area will only be used for parking purposes and that the local authority has the right to break it without any notice and impose a penalty on the person who has used it for purposes other than parking. The affidavit will also state that the local authority can impose a fine for any breach of the above conditions. The visitor parking area will be clearly marked on the map and transferred to the Welfare Society for maintenance. This provision will be clearly mentioned in the sale deed/agreement.
15) प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित मानचित्रों में बेसमेंट, स्टिल्ट, भवन के किसी भी तल पर एवं खुले क्षेत्र में जिस भाग को पार्किंग के उपयोग में दर्शाया गया है उसके लिए भवन निर्मत स्थानीय निकाय के हक में एक अण्डरटेकिंग तथा शपथ पत्र देगा कि इसे केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा आवसीयावणिज्यिक भवनोंमें उपलब्ध कराई गई विभिन्न इकाईयों अर्थात् फ्लेट / दुकान / कार्यालय के क्रेताओं को पार्किंग क्षेत्र पार्किंग प्रयोजन हेतु आरक्षित किया जा सकेगा। भवन निर्माता द्वारा संबंधित क्रेता से इस आशय का शपथ पत्र लेना होगा कि पार्किंग हेतु आरक्षित भाग का उपयोग उनके द्वारा केवल पार्किंग हेतु ही किया जायेगा, इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाए जाने पर स्थानीय निकाय बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जावर्धा संबंधित व्यक्ति जिसने पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। शपथ पत्र में उपरोक्त के अलावा यह भी लिखा होगा कि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर स्थानीय निकाय द्वारा तोडफोड के लिए हर्जा-खर्चा कसूला जा सकेगा। आगन्तुक पार्किंग क्षेत्र मानचित्र में स्पष्टतया दर्षाया जाकर वेलफेयर सोसायटी को रख-रखाव हेतु हस्तांतरित किया जायेगा। इस बाबत सेलडीड/ एग्रीमेन्ट में प्रावधान को शामिल करते हुए स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा।
16) Mechanical parking will be mandatory on plots of 1000 square meters or more. A maximum of 25% necessary parking in residential plots and up to 50% in commercial plots can be permitted as mechanical parking. In residential plots, mechanical parking will only be allowed in basements and stilts floors, not in front, side, and rear setbacks. In commercial plots, mechanical parking can be permitted towards the building’s direction, in addition to the extra area beyond the setback line, provided that a minimum clear width of 3.60 meters is proposed for the passage of fire-fighting vehicles in the corridor area of the parking floor. Mechanical parking in the set-back area will only be allowed along with the building line, meaning it should be attached to the building. Mechanical parking cannot be allowed attached to the four walls of the plot.
16) मैकेनिकल पार्किंग 1000 वर्गमीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर हो देय होगी। आवासीय भूखण्डों में कुल आवश्यक पार्किंग की अधिकतम 25 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक भूखण्डों में अधिकतम 50 प्रतिशत पार्किंग मैकेनिकल पार्किंग के रूप में अनुज्ञेय की जा सकेगी। । आवासीय भूखण्डों में अग्र, साईड व पृष्ठ सैटयेक में मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय नहीं होगी, बेसमेन्ट व स्टील्ट फ्लोर पर ही मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय होगी। वाणिज्यिक भूखण्डों में अग्र सेंटबैंक के अतिरिक्त क्षेत्र में भवन की ओर मेकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय की जा सकेगी, बशर्ते बहुमंजिले भवनों में नियमानुसार अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु नियमानुसार अपेक्षित न्यूनलम 3.60 मीटर चौड़ाई का अग्निशमन वाहन हेतु गलियारा भूखण्ड की सीमा में हो प्रस्तावित किया गया हो। सैटवेक में मैकेनिकल पार्किंग केवल भवन रेखा के साथ-साथ अर्थात भवन से लगते हुए ही अनुज्ञेय होगी। भूखण्ड की चार दीवारी के साथ लगते हुए मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय नहीं होगी।
17) Parking provision can also be made underneath the ramp, provided that a clear height of 2.2 meters is available from the floor.
17) रैम्प के नीचे भी पार्किंग का प्रावधान किया जा सकेगा। बशर्ते फ्लोर से स्पष्ट ऊँचाई 2.2 मीटर उपलब्ध हो।
18) The parking and circulation plan, indicating the above provisions for parking, must be submitted by the applicant.
18) पार्किंग हेतु उपरोक्त प्रावधानों को दर्शाते हुए पार्किंग व सर्कुलेशन प्लान आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
19) More than one parking floor can be proposed on the plots. In case parking floors are proposed on the upper floors above the ground level, provision for ramp or car lift shall be mandatory for the movement of vehicles on the parking floor. Minimum 2 car lifts up to 50 ECUs and an additional car lift for every 25 ECUs or part thereof beyond 50 ECUs shall be provided as per the proposed norms on upper floors.
19) भूखण्डों पर एक से अधिक पार्किंग फ्लोर प्रस्तावित किये जा सकते है। भवन में भू-तल से उपर की मंजिलों पर पार्किंग फ्लोर प्रस्तावित किये जाने पर पार्किंग फ्लोर पर वाहनों के आवागमन हेतु रेम्प अथवा कार लिफ्ट का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा। कार लिफ्ट प्रस्तावित किये जाने पर उपर की मंजिलो पर प्रस्तावित कल ईसीयू के अनुसार 50 ईसीयू तक न्यूनतम 2 कार लिफ्ट तथा 50 ईसीयू से अधिक प्रत्येक 25 ईसीयू या उसके भाग पर एक अतिरिक्त कार लिफ्ट का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
20) Construction of ramp for accessing the parking floor may be allowed in the setback area, provided that a clear width of 3.60 meters is maintained for fire tender movement on the ground floor. If the plot is abutting more than one road, the ramp for parking may be permitted in the setback area of the other road leaving the main road in the setback and no separate fire corridor shall be required, provided the setback is more than 12 meters and the setback area is not less than 9 meters.
20) पार्किंग फ्लोर पर जाने हेतु रैम्प का निर्माण साइड सेटबेक्स में अनुज्ञेय किया जा सकता है बशर्त कि भूतल पर अग्नि शमन वाहन के आवागमन के लिये 3.60 मीटर का गलियारा बना रहे। यदि भूखण्ड एक से अधिक सड़क पर स्थित है तो मुख्य सड़क को छोड़कर अन्य सड़क की ओर चारदीवारी में पार्किंग हेतु रैम्प अनुज्ञेय होगा एवं उस और फायर कोरिडोर की अनिवार्यता नहीं होगी बशर्ते साइड सड़क 12 मीटर से अधिक हो एवं सेटबेक्स न्यूनतम 9 मीटर हो।
21) Only the construction of a separate tower for parking will be allowed, for which an additional 10% of the applicable fee listed in Schedule-1 will be charged as an extra fee, but the aforementioned additional fee will be payable only within the designated bank account. The height of the parking tower will not exceed the proposed height of the building.
21) केवल पार्किंग हेतु अलग से टावर का निर्माण अनुज्ञेय किया जा सकेगा, जिसके लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन तालिका-1 में अनुज्ञेय आच्छादन से अतिरिक्त देय होगा, लेकिन उपरोक्त अतिरिक्त आच्छादन निर्धारित सैटबैंक के अंदर ही देय होगा। उक्त पार्किंग टावर की ऊंचाई भवन की प्रस्तावित ऊंचाई से अधिक नहीं होगी।
22) Cantilever parking road can be permitted above the proposed open parking in the flats and group housing plots for the protection of sunlight and rainwater, subject to no obstruction in the fire brigade’s arrival. The maximum width of the parking shed will be 4.5 meters.
22) फ्लैट्स एवं ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों में खुले में प्रस्तावित पार्किंग के उपर धूप एवं वर्षा के पानी के बचाव हेतु अस्थाई कैन्टीलीवर (Cantilever) पार्किंग रोड सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय किये जा सकेंगे, बशर्ते अग्निशमन के आवागमन में बाधा न हो। उक्त पार्किंग शेड की अधिकतम चौड़ाई 4.5 मीटर होगी।
23) Parking can be permitted in the setback area of the plot from a minimum of 12 meters wide road in commercial and institutional plots, provided that the proposed construction of four walls adjacent to the road is not planned. However, in case of a multi-storey building, a minimum necessary driveway must be kept within the plot for the arrival of fire vehicles.
23) वाणिज्यिक एवं संस्थागत भूखण्डों में न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क की तरफ से भूखण्ड के सेटब्रेक क्षेत्र में पार्किंग अनुज्ञेय की जा सकेगी बशर्ते उक्त सड़क से लगती हुए चार दीवारी निर्माण प्रस्तावित नहीं हो। लेकिन बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने पर अग्निशमन वाहनों के आवागमन हेतु न्यूनतम आवश्यक गलियारा भूखण्ड के अन्दर रखा जाना अनिवार्य होगा।
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