08-15-2021, 08:25 AM
JDA JAIPUR (JAIPUR REGION BUILDING) BUILDING REGULATION (BYE- LAWS) 2020
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर(जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम, 2020
DATE 07 JAN 2021
संख्या ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/ 2021 / डी 36 :-
जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (वर्ष 1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 16 के खण्ड (त) साथपठित धारा 96, 32 (3) और 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैं। इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र भवन विनियम (विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर) लागू नहीं रहेंगें।
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर(जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम, 2020
संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
ये भवन विनियम (Building Regulations ) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजनभवन) भवन विनियम, 2020 कहलायेंगे।
ये विनियम इनके राज पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
इन विनियमों का विस्तार जयपुर रीजन (चारदीवारी के अलावा) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में होगा। विद्याधर नगर योजना के लिए भवन विनियम अनुसुची 3 में दिये गये हैं।
परिभाषाएँ (Definitions)
इन विनियमों में जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं होः
2.1 'अधिनियम (Act) से जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970, अभिप्रेत है।
2.2 'सक्षम संस्था' (Competent Authority) से भवन निर्माण अनुजा हेतु ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका/नगर निगम के क्षेत्र में संबंधित नगर पालिका/नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यासों में संबंधित न्यास का प्राधिकृत अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण में संबंधित विकास प्राधिकरणों के प्राधिकृत अधिकारी, रीको एवं आवासन मण्डल के योजना क्षेत्रों में रीको एवं आवासन मण्डल के प्राधिकृत अधिकारी या अन्य किसी विशिष्ट क्षेत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा विनियम संख्या 19 एवं 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ, अभिप्रेत है।
2.3 'नगरीय क्षेत्र' (Urban Area) से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत राज्य I सरकार द्वारा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र, जयपुर विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाला अधिसूचित क्षेत्र तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अधिसूचित नगर
पालिका क्षेत्र अभिप्रेत है।
2.4 अग्निशमन अधिकारी (Fire Office) से जयपुर नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, अभिप्रेत है।
2.5 'अनुसूची' (Annexure) इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
2.6 'भू-आच्छादन' (Grond Coverage) से भूमि का आच्छादित क्षेत्र जो कुसौ तल के एवं यदि भवन स्टिल्ट अथवा पोडियम पर निर्मित/प्रस्तावित है तो ठीक उसके ऊपर भवन द्वारा आपछादित तब क्षेत्र अभिप्रेत है।
2.7 औद्योगिक भवन (Industrial Building) से कोई भवन या किसी भवन की संरचना का आग (अनुसूची-1 के क. सं. 1 पर उल्लेखित भवनों की प्रकृति के अनुसार प्रस्तावित/निर्मित भवन) जिसमें किसी भी प्रकार की सामग्री बनाई संयोजित या प्रसंस्कृत की जाती हो अभिप्रेत है।
2.8 'अधिवास प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) से अभिप्रैल ऐसे प्रमाण पत्र से है जो विनियम संख्या 17 की पालना पूर्ण करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाये।
2.9 "कुर्सी' (Plinth) से भू-तल फर्श के धरातल और भूखण्ड के सामने के मुख्य सड़क के तल के बीच की संरचना का भाग अभिप्रेत है।
2.10 कुर्सी क्षेत्र (Plinth Area)से भवन के बेसमेन्ट की या भू-मंजिल के फर्श के स्तर पर निर्मित आच्छादित क्षेत्र अभिप्रेत है।
2.11 कोचिंग सेंटर (Coaching Centre Institute) से कोई व्यक्ति सोसाइटी ट्रस्ट या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित किये जाने वाला शैक्षणिक केन्द्र जिसमें 10 से अधिक अभ्यर्थी अध्ययन करते हो, अभिप्रेत है।
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जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर(जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम, 2020
DATE 07 JAN 2021
संख्या ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/ 2021 / डी 36 :-
जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (वर्ष 1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 16 के खण्ड (त) साथपठित धारा 96, 32 (3) और 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैं। इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र भवन विनियम (विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर) लागू नहीं रहेंगें।
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर(जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम, 2020
संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
ये भवन विनियम (Building Regulations ) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजनभवन) भवन विनियम, 2020 कहलायेंगे।
ये विनियम इनके राज पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
इन विनियमों का विस्तार जयपुर रीजन (चारदीवारी के अलावा) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में होगा। विद्याधर नगर योजना के लिए भवन विनियम अनुसुची 3 में दिये गये हैं।
परिभाषाएँ (Definitions)
इन विनियमों में जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं होः
2.1 'अधिनियम (Act) से जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970, अभिप्रेत है।
2.2 'सक्षम संस्था' (Competent Authority) से भवन निर्माण अनुजा हेतु ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका/नगर निगम के क्षेत्र में संबंधित नगर पालिका/नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यासों में संबंधित न्यास का प्राधिकृत अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण में संबंधित विकास प्राधिकरणों के प्राधिकृत अधिकारी, रीको एवं आवासन मण्डल के योजना क्षेत्रों में रीको एवं आवासन मण्डल के प्राधिकृत अधिकारी या अन्य किसी विशिष्ट क्षेत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा विनियम संख्या 19 एवं 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ, अभिप्रेत है।
2.3 'नगरीय क्षेत्र' (Urban Area) से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत राज्य I सरकार द्वारा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र, जयपुर विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाला अधिसूचित क्षेत्र तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अधिसूचित नगर
पालिका क्षेत्र अभिप्रेत है।
2.4 अग्निशमन अधिकारी (Fire Office) से जयपुर नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, अभिप्रेत है।
2.5 'अनुसूची' (Annexure) इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
2.6 'भू-आच्छादन' (Grond Coverage) से भूमि का आच्छादित क्षेत्र जो कुसौ तल के एवं यदि भवन स्टिल्ट अथवा पोडियम पर निर्मित/प्रस्तावित है तो ठीक उसके ऊपर भवन द्वारा आपछादित तब क्षेत्र अभिप्रेत है।
2.7 औद्योगिक भवन (Industrial Building) से कोई भवन या किसी भवन की संरचना का आग (अनुसूची-1 के क. सं. 1 पर उल्लेखित भवनों की प्रकृति के अनुसार प्रस्तावित/निर्मित भवन) जिसमें किसी भी प्रकार की सामग्री बनाई संयोजित या प्रसंस्कृत की जाती हो अभिप्रेत है।
2.8 'अधिवास प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) से अभिप्रैल ऐसे प्रमाण पत्र से है जो विनियम संख्या 17 की पालना पूर्ण करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाये।
2.9 "कुर्सी' (Plinth) से भू-तल फर्श के धरातल और भूखण्ड के सामने के मुख्य सड़क के तल के बीच की संरचना का भाग अभिप्रेत है।
2.10 कुर्सी क्षेत्र (Plinth Area)से भवन के बेसमेन्ट की या भू-मंजिल के फर्श के स्तर पर निर्मित आच्छादित क्षेत्र अभिप्रेत है।
2.11 कोचिंग सेंटर (Coaching Centre Institute) से कोई व्यक्ति सोसाइटी ट्रस्ट या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित किये जाने वाला शैक्षणिक केन्द्र जिसमें 10 से अधिक अभ्यर्थी अध्ययन करते हो, अभिप्रेत है।
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